Parivarik Labh Yojana Uttar Pradesh | Parivarik Labh Application Form | Application Status | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश | पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश आवेदन पत्र | nfbs.upsdc.gov.in
नमस्कार, उत्तर प्रदेश के नागरिक, आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताने जा रहे हैं क्योंकि यह परिवार के अस्तित्व के लिए है। यदि परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है, और पूरी आय परिवार के मुखिया पर निर्भर करती है, तो परिवार को विभिन्न समस्याएं आती हैं।
इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना शुरू की है, जिसकी मदद से लाखों परिवारों को लाभ मिलेगा। और वे अपने परिवार का खर्च उठा सकेंगे।
इसलिए आज हम आपको पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश के बारे में बताएंगे, कि कैसे आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, इसलिए आप इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।
और आपसे अनुरोध है कि इस लेख को पढ़ने के बाद इसे शेयर करें क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य के बहुत लोग हैं जो इस तरह की योजना के बारे में नहीं जानते हैं। आप का एक शेयर उन लोगों की मदद करेगा जिन्हें वास्तव में इस योजना की आवश्यकता है।
Parivarik Labh – पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी द्वारा पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश शुरू की गई है।
इस योजना का लाभ उन परिवारों को मिलता है, जिसके परिवार का एकमात्र कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो जाती हैं।
इस योजना के तहत, शहरी और ग्रामीण परिवारों के लिए 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। जिसे वर्ष 2013 में बढ़ाकर 30000 रुपये कर दिया गया हैं, जिसकी मदद से वे अपना खर्च निकाल सकते हैं।
Parivarik Labh Yojana का लाभ उठाने के लिए, आप को समाज कल्याण विभाग पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बैंक खाता होना आवश्यक है क्योंकि वित्तीय सहायता सीधे आपके खाते में आएगी।
Rastriya Parivarik Labh Yojana Details
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर परिवार में एक प्रमुख सदस्य होता है जो मुख्य रूप से परिवार का मुखिया होता है जो परिवार के लिए काम करता है। परिवार का मुखिया परिवार के लिए एक स्तंभ का काम करता है। वह व्यक्ति कमाई और परिवार की बुनियादी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है।
हम अक्सर सुनते हैं कि कुछ परिवारों में परिवार के मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है जिससे परिवार असहाय और जरूरतमंद हो जाता है।
राज्य सरकार ने ऐसे पीड़ित परिवारों के लिए एक बड़ी पहल शुरू की है। इन परिवारों को उनकी आजीविका में मदद करने के लिए, पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश शुरू की गई है।
यह योजना उत्तर प्रदेश राज्य के उन नागरिकों के लिए है जिन्होंने परिवार का मुखिया खो दिया है। राज्य सरकार ऐसे परिवारों को 30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी ताकि वे आसानी से जीवन यापन कर सकें। इससे परिवारों को बेहतर और अच्छा बनाने में मदद मिलेगी।
Portal | समाज कल्याण विभाग |
Scheme | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश |
Launched By | उत्तर प्रदेश सरकार |
Beneficiary | उत्तर प्रदेश राज्य के गरीब परिवार |
Application Procedure | ऑनलाइन |
Official website | http://nfbs.upsdc.gov.in/ |
District Social Welfare Officer / SDM Login | यहाँ क्लिक करें |
Important guidelines for filling the application form |
यहाँ क्लिक करें |
new registration | यहाँ क्लिक करें |
Application Form Status |
यहाँ क्लिक करें |
District wise beneficiaries (whose grant has been approved) | यहाँ क्लिक करें |
Contact Number | 18004190001 |
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता
1. इस योजना का लाभ उठाने के लिए उत्तर प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है।
2. यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपके परिवार की आय 46,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3. यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो आपके परिवार की आय 56,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4. इस योजना का लाभ उसी परिवार को दिया जाएगा, जिसके परिवार के मुखिया की मृत्यु हो चुकी है और परिवार के मुखिया की आयु 18 से 60 होनी चाहिए।
5. आवेदकों को गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- आवास प्रमाण पत्र
- परिवार का मुखिया का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश के लिए आवेदन कैसे करें?
अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। हमने नीचे चरणबद्ध तरीके से बहुत आसान तरीके से समझाया है।
1. सबसे पहले, आपको समाज कल्याण विभाग आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद, आपको होम पेज पर नया पंजीकरण लिंक दिखाई देगा। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है।
2. नए पंजीकरण पर क्लिक करने के बाद, अगले पृष्ठ पर UP Rastriya Parivarik Labh Yojana Form खुल जाएगा।
3. सबसे पहले, आप फॉर्म में जनपथ चुनेंगे, उसके बाद, आपको क्षेत्र चुनना होगा।
4. अब आपको आवेदक का विवरण भरना होगा जैसे आवेदक का नाम, पिता का नाम, पहचान का प्रकार, आय प्रमाण पत्र संख्या, पहचान पत्र की क्रम संख्या आदि। उसके बाद, आपको पहचान पत्र की प्रतिलिपि अपलोड करनी होगी।
5. अब आपको अपने बैंक खाते के विवरण को बैंक के नाम, खाता संख्या, आई० एफ० एस० सी० कोड, शाखा, आदि के रूप में भरना है।
विवरण भरने के बाद, आपको बैंक पासबुक कॉपी अपलोड करनी होगी।
6. अब फॉर्म में, आपको मृतक का विवरण भरना होगा और दस्तावेज अपलोड करने होंगे, उसके बाद, आप Text Code दर्ज करेंगे और घोषणा टिक पर क्लिक करेंगे। और फॉर्म सबमिट करेंगे।
Note – आनलाइन आवेदन करने के उपरान्त आवेदन पत्र की हार्ड कापी एवं संलग्न वांक्षित प्रमाण पत्रों की प्रति उप-जिलाधिकारी कार्याल्य में जमा करना अनिवार्य होगा।
Parivarik Labh एप्लिकेशन स्थिति की जांच कैसे करें?
यदि आपने पहले ही Parivarik Labh Yojana Uttar Pradesh फॉर्म जमा कर दिया है और आप अपने आवेदन की स्थिति की जांच करना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर आए हैं।
हमने चरण दर चरण प्रक्रिया को समझाया है कि आपके आवेदन की स्थिति कैसे जांचें। आप नीचे दिए गए प्रक्रिया का पालन करके अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
1. अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए, आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
2. होम पेज पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस ऑप्शन दिखाई देगा।
3. अब आपको अपना जिला चुनना है, उसके बाद, आपको पंजीकरण / खाता संख्या दर्ज करनी होगी और खोज पर क्लिक करना होगा।